चिट फंड के प्रकार

जनता अपने साथ हुई धोखाधड़ी, छल और विश्वासघात से आक्रोशित होकर राज्य के भाजपा नेताओं, जनप्रतिनिधियों के विरूद्ध राज्य के विभिन्न थाना में एफआईआर दर्ज की गयी। कुछ एफआईआर की प्रतिया संलग्न है। (संलग्न-1) जनता न्यायालय की शरण में भी गई जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुए दोषियों के विरुद्ध अपराध दर्ज करने का आदेश दिया गया। इनमें पूर्व सांसद श्री अभिषेक सिंह (तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के पुत्र जिनका नाम पनामा पेपर्स में चिट फंड के प्रकार भी काफी चर्चित रहा था), श्री मधुसूदन यादव पूर्व सांसद एवं भाजपा जिलाध्यक्ष राजनादगांव तथा अन्य लोगों के विरूद्ध राजनांदगांव एवं सरगुजा जिले में दर्जन भर से अधिक आपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध किये गये।
4 चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों की कुर्की के आदेश
इटारसी/होशंगाबाद। होशंगाबाद में वित्तीय लेनदेन में गड़बड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियों (chit fund companies) के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर धनजंय सिंह (Collector Dhanjay Singh) ने पीडि़तों की शिकायतों पर कार्यवाही कर जिले के इटारसी शहर में संचालित ऐसी 4 चिटफंड कंपनियों की विभिन्न जिलों एवं प्रदेश में स्थित संपत्तियों की कुर्की करने तथा कंपनियों के संचालकों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण (एफआईआर) दर्ज करने के आदेश पारित किए हंै। न्यायलय कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा मध्यप्रदेश में निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है। इन चिटफंड कंपनियों से कुल 3 करोड़ 61 लाख 14 हजार 921 रुपए की राशि मय ब्याज 12 प्रतिशत से वसूली जाएगी।
इन कंपनियों व संचालकों के विरूद्ध कार्यवाही
जिले के इटारसी शहर में संचालित चिटफंड कंपनी मालवांचल लिमिटेड नई दिल्ली की विभिन्न जिलों व चिट फंड के प्रकार प्रदेशों में स्थित संपत्तियों की कुर्की करने तथा कंपनी के डायरेक्टर अमित कुमार रत्नाकर, नंदन रत्नाकर, दिलीप सेन के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसी तरह इटारसी शहर में ही संचालित यूएसके इंडिया लिमिटेड इंदौर तथा इनके डायरेक्टर विश्वराम सिंह तोमर, उमेश नरवरिया, संजय वर्मा, पप्पू पटेल, कंपनी एमजे लैंड डेवलपर्स लिमिटेड ग्वालियर तथा इनके संचालक संतोष लाल राठौर, कंचन रजावत कुशवाहा, निर्मला राठौर, मधुरा भाई राठौर, गोपाल प्रसाद गुप्ता, दिलीप जैन, सुनील सिंह, सुनील सिंह कुशवाह तथा साईं दीप फ्यूचर स्टेट डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड झारखंड वाइन व कंपनी के संचालक सीएमडी भूपेंद्र कुमार साहू, एमडी दिलीप कुमार साहू, जीएम विपुलकुमार, विजय प्रकाश श्रीवास्तव, घनश्याम प्रसाद जोशी, भागीरथ प्रसाद आदि के विरुद्ध के निक्षेपकों हितों के संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत कार्रवाई की गई है। प्रत्येक अनावेदक कंपनी पर 1-1 हजार रुपए का जुर्माना करने तथा प्रत्येक डायरेक्टर को तीन-तीन चिट फंड के प्रकार माह की सजा एवं पूर्व तथा वर्तमान डायरेक्टर के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए है।
चिटफंड कंपनी सहारा में निवेश करने वाले हितग्राहियों को 16 सितंबर से किया जाएगा राशि का वितरण
कलेक्टर डोमन सिंह ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, जनहित से जुड़े समस्याओं व आवेदन पत्रों की समीक्षा की। कलेक्टर ने अधिकारियों से विभागों में संचालित योजनाओं की प्रगति और वित्तीय व भौतिक लक्ष्य की जानकारी लेकर प्राथमिकता से योजनाओं का क्रियान्वयन करने निर्देशित किया। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों से कहा कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन से संबंधित पत्रों का शीघ्र निराकरण करना सुनिश्चित करें। राजस्व संबंधी सभी प्रकार के प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय अवधि में चिट फंड के प्रकार करने कहा। इसी प्रकार उन्होंने कलेक्टोरेट कार्यालय के अंतर्गत ई-कोर्ट में लंबित प्रकरणों का निराकरण भी निर्धारित समयावधि में करने कहा है। कलेक्टर ने शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी गौठानों में सुचारू रूप से योजना का क्रियान्वयन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गौठानों में नियमित रूप से गोबर की खरीदी, कंपोस्ट खाद का निर्माण व बिक्री की प्रक्रिया के साथ ही आजीविका मूलक गतिविधियों का संचालन सक्रियता से होना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अंतर्गत गर्भवती माताओं, एनीमिक महिलाओं और कुपोषित बच्चों चिट फंड के प्रकार को नियमित रूप से पोषणयुक्त आहार का वितरण करने कहा। उन्होंने कहा कि सुपोषित आहार नियमित रूप से मिलने से बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार में कारगर साबित होगा।
सीएम भूपेश ने ईडी को दिया अल्टीमेटम: 15 दिन के भीतर नान घोटाले व चिटफंड घोटाले की जांच हो
रायपुर (khabargali) मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्ववर्ती डॉ रमन सिंह और उनके तत्कालीन मंत्रियों पर हमला बोलते हुए ईडी को एक पत्र लिखकर नान घोटाला,चिटफंड घोटाला जैसे मामलों की जांच किए जाने की मांग की है। पत्र में कहा है कि चिटफंड घोटाले में ग्रामीणों का पैसा लूटा गया उसकी जांच क्यों नहीं की जा रही है। मनी लांड्रिग केस में ईडी प्रदेश में अभी कारोबारियों व अफसरों की जांच कर रही है। इन सबके बीच मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है। यदि 15 दिन के भीतर ईडी द्वारा जांच में कोई कार्यवाही नहीं की गई तो न्यायालय में याचिका दायर की जायेगी। नान घोटाले में मैडम सीएम और भी नेताओं के नाम हैं, इस केस की जांच होनी चाहिए। पूरे देश में इस केस की गूंज सुनाई दी थी। किन्तु आश्चर्य की बात है कि छोटे छोटे प्रकरणों में प्रकरण दर्ज कर त्वरित कार्यवाही करने वाली संस्था ईडी द्वारा प्रकरण की जांच हेतु कोई पहल नहीं की गई है।
मनरेगा घोटाले का आरोपी पत्नी संग दिल्ली एयरपोर्ट पर धराया, विदेश भागने की थी तैयारी
रांची। मनरेगा घोटाले में फरार चल रहे आरोपित विशाल चौधरी और उसकी पत्नी को सुरक्षा कर्मियों ने दिल्ली एयरपोर्ट पर धर दबोचा। आरोपित पत्नी के साथ विदेश भागने के फिराक में था। सूचना पर पहुंचे ईडी के अधिकारियों ने आरोपित विशाल चौधरी को समन देकर 28 नवंबर को रांची स्थित कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश देकर छोड़ दिया। मालूम हो कि ईडी ने मनरेगा घोटाले की जांच के दौरान विशाल के अशोक नगर स्थित घर और उसके संस्थानो पर छापेमारी की थी।
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इनकी दूसरी कंपनी का नाम विनायक ग्रुप ऑफ कंपनी है, जो पांच साल पहले चिटफंड का काम किया करती थी। साथ ही कोरोना काल में प्राण प्लान ग्लोबल सर्विसेस को हेल्थ विभाग से कई प्रकार के टेंडर मिले हैं, जिसका भी डॉक्यूमेंट ईडी को मिला है। कोरोना काल में बिजली वितरण के कई इंजीनियर और कुछ एजेंसियों का बकाया रकम इनके माध्यम से ही पेमेंट चिट फंड के प्रकार हुआ है। रांची के मांडर में विशाल चौधरी की 22 एकड़ ज़मीन के कागज भी ईडी को मिला है।
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Jharkhand News : मनरेगा घोटाले में फरार आरोपी विशाल चौधरी को उसकी पत्नी समेत Delhi Airport पर गिरफ्तार कर लिया गया
रांची, 25 नवंबर । मनरेगा घोटाले में फरार चल रहे आरोपित विशाल चिट फंड के प्रकार चौधरी पत्नी समेत विदेश भागने के फिराक में थे। इसी दौरान सुरक्षाकर्मियों ने दोनों को दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ लिया। इसके बाद इसकी सूचना ईडी को चिट फंड के प्रकार दी गई। मौके पर पहुंचे ईडी के अधिकारियों ने विशाल चौधरी को समन देकर 28 नवंबर को रांची स्थित कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश देकर छोड़ दिया।